आगरालीक्स…आगरा में 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही थी अनाधिकृत कॉलोनी. एडीए के बुलडोजर ने ध्वस्त की बाउंड्रीवॉल और निर्माण कार्य
आगरा विकास प्राधिकरण के छत्ता-द्वितीय वार्ड के क्षेत्रान्तर्गत आज शुक्रवार को इतेन्द्र कुमार पुत्र नेत्रपाल एवं श्यामवीर सिंह द्वारा मौजा नरायच निकट महावीर कॉलोनी जलेसर रोड, छत्ता वार्ड, आगरा पर लगभग 4000 वर्गमी0 क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम - 1973 की धारा - 27 के अन्तर्गत ध्वस्त कर दिया गया है. उक्त कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता एवं जे०सी० बी के सहयोग से संपादित की.आगरा में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों के अलावा अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा बिना नक्शा पास कराए जा रहे निर्माण कार्यों को भी सील किया जा रहा है.