आगरालीक्स …Agra News: आगरा में अब रॉंग साइड में वाहन चलाने पर मुकदमा, 24 घंटे में सात मुकदमे दर्ज। छह महीने की जेल और एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान।
आगरा में रॉंग साइड में वाहन चलाने से सड़क हादसों के साथ ही जाम भी लग रहा है। इसकी रोकथाम के लिए आगरा पुलिस ने सख्ती की है, रॉंग साइड वाहन चलाने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 24 घंटे में 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
छह महीने की जेल का प्रावधान
आगरा के कमला नगर में 23 फरवरी की रात 8.40 बजे थाना कमला नगर क्षेत्र में एसआई अमित कुमार ने एफ 66 प्रोफेसर कॉलोनी निवासी सुनील गुप्ता पर मुकदमा दर्ज किया है, आरोप लगाया है कि वे कमला नगर में अग्रवाल कट के पास तेजी और लापरवाही से रॉंग साइड से स्कूटी लेकर जा रहे थे। इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसी तरह से थाना जगदीशपुरा में टेगौर नगर निवासी सुधीर यादव के खिलाफ रॉंग साइड से दो पहिया वाहन लेकर आने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
दो मुकदमा थाना न्यू आगरा, एक मुकदमा थाना हरीपर्वत और दो मुकदमा ट्रांस यमुना कालोनी थाने में दर्ज किए गए हैं। ये सभी मुकदमे बीएनएस की धारा 281 के तहत दर्ज किए गए हैं, इस धारा में दोषी पाए जाने पर छह महीने की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।