आगरालीक्स.. आगरा में स्कूल खुलने वाले हैं, इससे पहले ही स्कूल बस और वैन को लेकर सख्ती की गई है। स्कूलों में छात्रों से संबंधित सुरक्षा व देखभाल के लिए विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति गठित की गई है। स्कूल वाहनों को लेकर नया आदेश सोमवार को जारी किया गया।
आरटीओ प्रवर्तन अनिल कुमार ने बताया कि जो बस शिक्षा संस्थान के नाम पंजीकृत है। उसे प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन से केवल 15 वर्ष तक ही चलाया जा सकता है। जो वैन स्कूलों में संबद्ध की जाती है, वह भी रजिस्ट्रेशन से दस वर्ष से अधिक नहीं चल सकेंगी। उन्होंने बताया कि आगरा, फीरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी में छात्रों की सुरक्षा एवं उनके स्कूल वाहन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इसकी बैठक वर्ष में दो बार होगी। छात्रों की सुरक्षा व देखभाल के लिए विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति गठित की गई है। इसकी वर्ष में चार बार बैठक होगी।
वैन और बस पर होगी कार्रवाई
अनाधिकृत रूप से संचालित स्कूल बस और वैन पर परिवहन विभाग और यातायात विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा। अनाधिकृत वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत निरुद्ध किया जाएगा।