आगरालीक्स.. आगरा के एमजी रोड, फतेहाबाद रोड पर बारात निकालने पर रोक, जुलूस निकालने पर धारा 144 का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
आगरा में यूपी बोर्ड, सीबीएसई की परीक्षा के साथ त्योहार के चलते जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगा दी है। इसके बाद अब आगरा के एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर बारात नहीं निकाल सकेंगे, बिना अनुमति के जुलूस के जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। एक जगह पर पांच से अधिक लोगों के खडे होने पर भी धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
नहीं बजा सकेंगे लाउडस्पीकर
बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर भी नहीं बजा सकेंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी या जुलूस बिना अनुमति के निकालना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाम हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।