आगरालीक्स.. आगरा में दीपावली पर बम पटाखों को लेकर शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं, आगरा में जारी किए गए बम पटाखों के लाइसेंस स्थगित कर दिए गए हैं।
एनजीटी ने प्रदूषित शहरों में बम पटाखों की बिक्री और चलाने पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी है। इसके बाद यूपी में आगरा सहित 12 शहरों में बम पटाखों पर रोक लगाने और बम पटाखों के लाइसेंस स्थगित करने के आदेश जारी किए गए हैं। आगरा में भी एक्यूआई 470 को पार कर चुका है, ऐसे में आगरा में भी वायु प्रदूषण के बढते स्तर के कारण बम पटाखों पर रोक लगा दी गई है।
लाइसेंस किए गए स्थगित
शासन के आदेश पर आगरा में दीपावली पर तीन दिन के लिए 12 स्थानों पर 286 बम पटाखों की दुकानें लगनी थी, इसके लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जा रहे थे, ये लादइसेंस स्थगित कर दिए गए हैं। अब आगरा में बम पटाखों नहीं चलेंगे, बिक्री भी नहीं होगी।

क्या है प्रावधान
एनजीटी ने धौलपुर का उदाहरण देते हुए कहा है कि धौलपुर में बम पटाखे चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और जेल का प्रावधान है, इसी तरह की सख्ती की जानी चाहिए, जिससे दीपावली पर बम पटाखों से वायु प्रदूषण का स्तर और बढ सकता है।