आगरालीक्स.. आगरा सहित देश भर के लिए गृह मंत्रालय ने एक फरवरी से अनलॉक के दिशा निर्देश जारी किए हैं। धार्मिक, सामाजिक स्थल, आयोजन, स्वीमिंग पूल को लेकर दिशा निर्देश।
कंटेनमेंट जोन को छोडकर अन्य सभी स्थानों को एक फरवरी से 28 फरवरी के बीच हर तरह के काम काज करने की छूट दी है। लेकिन कहां और कितनी छूट दी जानी है, इसका निर्णय राज्यों को करना है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक फरवरी से अनलॉक के दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक खेल और मनोरंजन से जुडे आयोजनों में अधिकतम 200 लोगों की मौजूदगी का प्रतिबंध समाप्त कर दिया है लेकिन इस पर निर्णय राज्यों को लेना होगा।
स्वीमिंग पूल, प्रदर्शनी स्थल खुल जाएंगे
इसके साथ ही स्वीमिंग पूल और प्रदर्शनी स्थल भी दोबारा खोले जा सकते हैं।
विदेश यात्रा और सिनेमाघर पर अलग से जारी होंगे दिशा निर्देश
वहीं, सिनेमाघरों में 50 पफीसद सीटों से ज्यादा के इस्तेमाल को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय अलग से दिशा निर्देश जारी करेगौ। वहीं, विदेश यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उडयन मंत्रालय इस पर अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा।