आगरालीक्स…चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को जेल. 7.35 करोड़ चुकानें होंगे, पत्नी पर जुर्माना. हाईकोर्ट ने कहा—कानून को फिल्मी ड्रामा न समझें…
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के चेक बाउंस ममले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के सात मामलों में से हर एक में उनहें तीन महीने जेल की सजा सुनाई है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. जस्टिस स्वर्णकांता ने अफसरों से राजपाल को जेल भेजने को कहा है. इस मामले में राजपाल यादव की पत्नी राधा राजपाल यादव भी आरोपी थीं. कोर्ट ने उन्हें हर मामले में पांच लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.फैसला सुनाते समय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव का रवैया संदिग्ध है. उन्हें अपना वादा निभाने और कंपनी का कर्ज वापस करने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके. एक्टर को अगले तीन महीने जेल में ही गुजारने होंगे. हाईकोर्ट ने कहा कि कानून कोई ऐसी पटकथा नहीं है जिसे कोई अभिनेता अपनी इच्छा के मुताबिक बदल दे. कोर्ट ने राजपाल यादव को आदेश का पालने करने या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस सजा को चुनौती देने के लिए दो महीने का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक्टर को हर मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये देना होगा, यानी 7 करोड़ 35 लाख रुपये चुकाने होंगे. जज ने साफ किया कि एक्टर करीब 2 करोड़ रुपये पहले ही दे चुके हैं. इस राशि को एडजस्ट किया जाएगा.
फिल्म के लिए लिया था कर्जपूरा मामला साल 2010 का है. राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. बकाया रकम वापस न करने अपौर चेक बाउंस होने के बाद यह विवाद लंबे समय से अदालत में चल रहा था.