आगरालीक्स…Agra News: आगरा में 17 अगस्त तक धारा-163 लागू।
अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह के अनुसार, कमिश्ररेट आगरा में आगामी पर्व रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को सकुशल सम्पन्न कराने एवं उक्त अवसरों व त्यौहारों पर शान्ति/कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाये रखने व वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 एवं कमिश्ररेट आगरा की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पूर्व में अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आदेश जारी किया गया था।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में दिये गये आदेशों के अतिरिक्त निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं, जिसमें पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये परीक्षा केन्द्रों के आस-पास एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुमति झांकी, जुलूस आदि नहीं करेंगे, और न ही निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोडा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नही करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा पर्चा पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें परीक्षा के आयोजन व शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।आवागमन को बाधित करने वाला कोई भी सामान कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने कोई सामान नही रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगायेगा जिससे आवागमन / यातायात व्यवस्था बाधित हो । प्रत्येक स्थिति में यातायात नियमों का पालन किया जायेगा। सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शॉपिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा। खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाना को सूचना देगा। कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट आगरा में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, आदि का बिना अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।आगरा शहर/देहात में प्रदूषण एवं जाम की भयावह स्थिति से यातायात प्रभावित होने एवं सड़कों पर विभिन्न निर्माणक कार्यों तथा शहर में चल रहे मेट्रों निर्माण कार्यों के दृष्टिगत कार्यक्रमों में बैण्ड बाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्रॉली को पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का अनुपालन न किये जाने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17 अगस्त तक रहेगी लागू
डीजे आदि का प्रयोग मा० उच्च न्यायालय एवं ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम-2000 यथा संशोधित में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन / रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। चूंकि जनहित में तत्काल इस कार्यवाही को किया जाना आवश्यक है तथा इतना समय नहीं है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को नोटिस दिया जा सके, अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश 17 अगस्त तक लागू रहेगा।