आगरालीक्स…आगरा में 31 जुलाई तक जमा करें हाउस टैक्स तो मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट. नगर निगम ने 50 हजार रुपये से ज्यादा बकायेदारों को भेजा बिल.
अगर आपने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो 31 जुलाई तक जमा करा दें. अगर आप 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा कराते हैं तो इस पर आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यदि जमा नहीं किया तो नगर निगम द्वारा दी रही छूट नहीं मिलेगी. इसके अलावा नगर निगम ने 50 हजार रुपये से ज्यादा के हाउस टैक्स बकायेदारों को बिल भेजा है.इस संबंध में नगर आयुक्त ने बताया कि हाउस टैक्स वसूली के लिए सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य दिया गया है. हर जोन के कर निर्धारण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह 50 हजार रुपये से अधिक बकाये वाले संपत्ति मालिकों को नोटिस और बिल भेजें और बकाया वसूली कार्रवाई तेज करें. उन्होंने कहा कि वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने और सील करने जैसा एक्शन लिया जा सकता है. उन्होंने बताया कि निगम ने आनलाइन हाउस टैक्स भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है. नगर निगम की वेबसाइट पर मोबाइल या कंप्यूटर से क्लिक करके हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं.