आगरालीक्स…आगरा टीटीजेड क्षेत्र होने के कारण नहीं डाला जाये अतिरिक्त आयकर का बोझ. नेशनल चैंबर में आयकर अस्सिमेंट एवं अपील पर हुई चर्चा…नये आयकर अधिनियम को लेकर दी जाएगी जानकारी
चैम्बर सभागर में बुधवार को चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल एवं पूर्व अध्यक्ष एवं आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. इसमें चर्चा की गयी अपील के निस्तारण के लिये सीआईटी को समयसीमा निर्धारित की जानी चाहियें. बैठक में मांग की गयी आयकर विभाग/सीपीसी द्वारा करदाताओं के रिफंड में देरी की जा रही है जिसको संज्ञान में लिया गया. चर्चा की गयी कि किसी भी रिर्टन को डिफेक्टिव घोषित करने से पूर्व संषोधन करने हेतु करदाताओं को उचित समय कम से कम एक माह का समय दिया जाना चाहिये. चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल एवं आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा ने कहा कि आयकर अस्सिमेंट एवं अपील में आने वाली समस्याओं का चैम्बर द्वारा प्रतिवेदन तैयार कराकर वित्त मंत्री, भारत सरकार एवं सीबीडीटी को भेजा जायेगा. नये आयकर अधिनियम 2025 पर सदस्यों के ज्ञानवर्धन हेतु चैम्बर द्वारा शीघ्र ही विषय विषेशज्ञ को बुलाकर संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा. सी.ए. प्रार्थना जलान ने कहा कि आयकरदाताओं के प्रार्थना पत्र विवाद से विश्वास योजना में तकनीकी कारणों से रद् हो गये हैं उनको प्रार्थी की अनुरोध पर पुनः सुनवाई की जानी चाहिये.बैठक में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल, पूर्व अध्यक्ष एवं आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा एडवोकेट, उपाध्यक्ष विवेक जैन, कोशाध्यक्ष संजय अग्रवाल, सी.ए. प्रार्थना जलान, राजकिशोर, अग्रवाल एडवोकेट, दीपक महेश्वरी एडवोकेट, नीतेश अग्रवाल, सुनील गर्ग, उमेश गोयल उपस्थित थे।