आगरालीक्स..आगरा के इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स ने आयकर विभाग द्वारा पुरानी प्रकिया के तहत जारी किए गए नोटिस पर जताई चिंता. वेबिनार में किया मंथन…
वेबिनार में धारा 148 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया मंथन
आगरा के इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स ने आयकर विभाग द्वारा पुरानी प्रकिया के तहत जारी किए गए नोटिस पर चिंता जाहिर की है. इसको लेकर आगरा के प्रमुख व वरिष्ठ अधिवक्ताओं व सीए ने हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वेबिनार आयोजित कर मंथन किया. वेबिनार में जानकारी दी गई कि आयकर विभाग ने एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक पुराने 148 के नोटिस जारी किए थे जबकि उस समय 148 का नया प्रावधान आ गया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुराने प्रावधानों के अनुसार नोटिस जारी नहीं हो सकते थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने 148 नोटिस को विभाग वापस से नई धारा में 148ए के अंदर भेजे व सारे नए नियम इस प्रक्रिया पर लागू होगा. लेकिन सीबीडीटी ने अपने इंस्ट्रक्शंस में उन मामलों को खोलने का हुक्म भी दिया है जो कि नए प्रावधानों के अनुसार नहीं खुल सकते, क्योंकि उन मामलों को खोलने का समय अब समाप्त हो गया है. जानकारों का मानना है कि सीबीडीटी का यह इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है.


वेबिनार में ये रहे मौजूद
वेबिनार का संचालन अधिवक्त अनुराग सिन्हा ने किया. सीए महेश अग्रवाल, सीए मुरली मनोहर अग्रवाल, सीए दीपेंद्र मोहन, प्रार्थना जलान, सीए साहिब सत्संगी, अधिवक्ता नवीन गर्ग, अधिवक्ता अनिल वर्मा, अधिवक्त राजेंद्र अग्रवाल, अधिवक्ता शशांक अग्रवाल आदि उपस्थित रहे.