Agra News: Now CCTV and panic buttons will be installed in city buses, Ola, Uber in Agra…#agranews
आगरालीक्स…आगरा में अब सिटी बसों, ओला, उबर में लगाए जाएंगे सीसीटीवी व पैनिक बटन. स्कूल वाहनों को लेकर भी मंडलायुक्त ने दिए सख्त निर्देश
मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण,आगरा की 47 वीं बैठक मंडलायुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम विभिन्न श्रेणी के वाहनों को उप्रमोटरयान नियमावली 1988 के अंतर्गत एक जुलाई से 30 नवंबर 2023 तक 05 माह में जारी नए परमिट, परमिट नवीनीकरण, वाहन प्रतिस्थापन एवं परमिट निरस्तीकरण का प्रस्ताव रखा गया जिसमें निजी सवारी बस,माल वाहन, स्कूल बस, इत्यादि हेतु 3893 नए परमिट,1027 वाहनों का परमिट नवीनीकरण,68 वाहनों का वाहन प्रतिस्थापन तथा 2197 परमिटों का निरस्तीकरण अनुमोदन हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु रखा गया जिसका अनुमोदन किया गया।
बैठक में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिटी बसों,ओला,ऊबर आदि में भी महिलाओं के साथ बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांगजनों को सम्मिलित किए जाने तथा सीसीटीवी व पैनिक बटन लगाए जाने की अतिरिक्त शर्त वाहनों के परमिट में जोड़े जाने के प्रस्ताव को विचार हेतु रखा गया। बैठक में शासन के निर्देशानुसार महिलाओं एवं अन्य यात्रियों के सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराए जाने हेतु ओला,ऊबर से संबंध व संचालित टैक्सी एवं अन्य समस्त प्रकार के टैक्सी वाहन चालकों,वाहन स्वामी का चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया जिन्हें प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन दिया गया।
बैठक में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालकों को प्रशिक्षण वाहनों हेतु परमिट की व्यवस्था किए जाने, प्रशिक्षण वाहन चालन हेतु क्षेत्र का निर्धारण करने,आगरा से सेक्टर 37 वाया परीचौक यमुना एक्सप्रेस वे पर बीएस-6/सीएनजी तथा 2016 मॉडल की डीजल चालित बसों को ही नवीन परमिट निर्गत किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को प्रस्तावित किया गया। बैठक में उ.प्र.मोटरयान नियमावली 1988 की धारा 86 के अंतर्गत वादों के निस्तारण हेतु प्रशमन शुल्क जमा कराना अनिवार्य करने अन्यथा परमिट निरस्त के साथ ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही करने, बैठक में कारखानों/फैक्ट्रियों में संचालित होने वाले वाहनों हेतु क्षेत्र निर्धारण कर परमिट जारी किए जाने की अनुमति दी गई इस हेतु संबंधित फैक्ट्री व कारखानों का अनुबंध पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
बैठक में वाहन प्रतिस्थापन के संबंध में ऑटो रिक्शा/टेंपो हेतु 06 माह एवं शेष अन्य वाहनों हेतु 04 माह के निर्धारित समय के बाद भी परमिट धारकों द्वारा वाहन प्रतिस्थापन की कार्यवाही नही की जाती जिससे विभाग को राजस्व की हानि के साथ आम जनता भी परिवहन सेवा से वंचित रहती है उक्त नीति की भी समीक्षा की गई तथा मंडलायुक्त महोदया द्वारा जरूरी दिशा निर्देश देते हुए प्रतिस्थापन आवेदन करने हेतु 02 माह का समय निर्धारित करने तदोपरांत परमिट निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।बैठक में अंतर्जनपदीय स्कूलों में संचालित होने वाले वाहनों के परमिटों के क्षेत्र निर्धारण पर भी विचार किया गया जिसमें आगरा संभाग स्तर पर 40 किमी दायरे में ही परमिट व्यवस्था सुनिश्चित करने को प्रस्तावित किया गया। बैठक में अराष्ट्रीयकृत निजी बस मार्गों पर सवारी गाड़ी परमिटों की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्रों पर भी विचार किया गया तथा संबंधित को उचित दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी, उप परिवहन आयुक्त मयंक ज्योति, संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार सहित प्राइवेट बस संचालक एसो.के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।