आगरालीक्स…Agra News: आगरा में दिनदहाड़े व्यापार मंडल के अध्यक्ष की हत्या के दोषी तीनों भाईयों को सुनाई सजा, कुख्यात प्रांजल, उसके भाई चेतन और प्रवीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
आगरा के राजा की मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हेमनदास की राजा की मंडी में दुकान थी। वे जयपुर हाउस आलोक नगर में रहते थे, उनकी मंशा देवी गली निवासी प्रांजल सहित अन्य से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसके चलते प्रांजल ने 2009 में हेमनदास के बेटे हरीश पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था, इसके बाद में वह कई महीने जेल में रहा था। जेल से बाहर आने के बाद प्रांजल व्यापारी हेमनदास और उनके बेटे पर गवाही ना देने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहा था।
दिनदहाड़े राजा की मंडी बाजार में की थी हत्या
28 नवंबर 2014 की दोपहर दो बजे हेमनदास स्कूटर से अपनी दुकान के लिए घर से निकले, पीछे उनके बेटे भी बाइक से आ रहे थे। दोपहर दो बजे राजा की मंडी बाजार में साबिर की दुकान के सामने बाइक सवार प्रांजल और उसके भाई चेतन, प्रवीन ने उन्हें रोक लिया। गाली गलौज के बाद उन्हें गोली मार दी। खून से लथपथ हेमनदास को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। हेमनदास के बेटे सुशील ने थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया था।
छोटे बेटे की भी कर दी थी हत्या
हेमनदास के छोटे बेटे सुशील ने मुकदमा दर्ज कराया था, आरोप है कि 12 जून 2015 को राजा की मंडी बाजार स्थित दुकान में घुसकर सुशील की थी हत्या कर दी थी, जबकि हेमनदास के बड़े भाई महेश घायल हो गए थे। इस मामले में वादी सुशील की मौत होने के बाद कोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी दूसरे बेटे महेश की गवाही हुई। कोर्ट ने प्रांजल, उसके भाई प्रवीन और चेतन को दोषी माना। जबकि आपराधिक षडयंत्र के आरोपी सूरज और मोनू वर्मा को संदेश का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।
कोर्ट ने सुनाई सजा
आजीवन कारावास और 1.85 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा
विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट पुष्कर उपाध्याय के कोर्ट ने दोषी ठहराए गए प्रांजल, उसके भाई प्रवीन और चेतन को आजीवन कारावास और 1.85 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।