आगरालीक्स…आगरा में 5 जनवरी तक धारा 163 लागू. एक स्थान पर पांच से अधिक लोग नहीं होंगे एकत्रित..लेकिन इन स्थानों पर लागू नहीं होगा ये नियम. पढ़िए इस धारा से जुड़े नियम
आगरा पुलिस कमिश्नरेट में आज से धारा 163 लागू कर दी गई है. यह धारा 5 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी. इस संबंध पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड ने बताया कि 06 दिसम्बर (मुस्लिम समुदाय द्वारा काला दिवस एवं हिन्दू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है), क्रिसमस एवं नववर्ष-2025 को सकुशल सम्पन्न कराने/उक्त अवसरों व त्योहारों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) कमिश्नरेट आगरा में लागू की गई है।
उन्होंने बताया है कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नही होंगे। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, कोई झांकी अनुमति बिना जुलूस आदि नही करेंगे और न ही निकालेंगें किन्तु यह प्रतिबन्ध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों/कार्य स्थलों पर लागू नहीं होगा। जनपद में पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलॉन पतंग डोरी एवं चायनिज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नही चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नही करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सकें और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।