आगरालीक्स …..आगरा, अलीगढ़ सहित प्रदेश भर में घर पर निजी बार खोलने की अनुमति। होम बार लाइसेंस ले सकेंगे, जानें कितनी शराब निजी बार में रखी जा सकेगी और क्या है लाइसेंस का शुल्क।
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेडडी का कहना है कि उत्तर प्रदेश आबकारी बार लाइसेंस की स्वीक्रति नियमावली प्रथम संशोधन 2022 और आसवानी स्थापना सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

होम बार लाइसेंस को मिली अनुमति
अभी तक घर पर चार 750 एमएल की बोतल ही रख सकते थे। इससे ज्यादा शराब की बोतल नहीं रखी जा सकती थी। मगर, अब घर पर निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस के प्रचलित प्रावधान में संशोधन किया गया है। इसके तहत आवासीय परिसर में अपने रिश्तेदार, परिजन, अतिथियों और मित्रों, जिनकी उम्र 21 साल है उन्हें पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। होम बार लाइसेंस का शुल्क 12 हजार रुपये सालान रखा गया है और 25 हजार रुपये सिक्योरिटी जमा कराई जाएगी। 15 कैटेगरी की 71 शराब की छोटी बड़ी बोतल रख सकेंगे। यही नहीं होम बार लाइसेंस का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
व्यावसायिक लाइसेंस के नियमों में भी ढील
इसके साथ ही व्यावसायिक बार लाइसेंस के नियमों में भी ढील दी गई है। लाइसेंस के लिए बैठने के लिए 200 वर्गमीटर की जगह न्यूनतम थी, इसे 100 वर्गमीटर कर दिया गया है। इस तरह कम जगह पर बार खोला जा सकता है। न्यूनतम 40 लोगों के बैठने की क्षमता होनी चाहिए थी इसे अब 30 कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट में बार के लाइसेंस लेने के लिए जरूरी भोजन कक्ष के प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।