आगरालीक्स…. आगरा के सांसद डॉ राम शंकर कठेरिया और उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया पर दर्ज 11 मुकदमे वापस होंगे। शासन ने जनहित का हवाला देते हुए मुकदमे शीघ्र वापस लेने के लिए कहा है। शासन ने जिला मजिस्ट्रेट से 13 बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में एडीएम सिटी केपी सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक रेलवे, संयुक्त निदेशक अभियोजन व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी से रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।
आगरा में वर्ष 2009 से 2014 के मध्य सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया आदि के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, रेलवे अधिनियम, लोक प्र. अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में थाना सदर, हरीपर्वत, नाई की मंडी, आरपीएफ आगरा कैंट, जीआरपी कैंट में 11 मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं डॉ. कठेरिया की पत्नी मृदुला कठेरिया आदि पर वर्ष 2009 में थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। तर्क था कि जनआंदोलन के दौरान यह मुकदमे दर्ज हुए थे।
शासन ने मांगी रिपोर्ट
शासन के विशेष सचिव राजेश सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट को भेजे पत्र में 13 बिन्दुओं पर आख्या मांगी है। इसमें वाद संख्या/मुकदमा अपराध संख्या, अपराध की धाराएं, न्यायालय का नाम, जहां प्रकरण लंबित है, अभियुक्तगण के नाम, जिनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, यदि किसी अभियुक्त की मृत्यु हो गई है तो उसका स्पष्ट विवरण, वाद के तथ्य, वादी पक्ष की चोटों का विवरण, विवेचना के दौरान बरामदगी का विवरण, न्यायालय में मुकदमे की वर्तमान स्थिति, यदि कोई क्रास केस हो, तो उसका विवरण तथा अद्यतन स्थिति, केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण अभियोजन अधिकारी/लोक अभियोजक से कराकर पूर्ण विवरण दें, वाद वापसी के संबंध में संबंधित अभियोजन अधिकारी/लोक अभियोजक का स्पष्ट मत, वाद की वापसी के संबंध में पुलिस अधीक्षक का स्पष्ट मत, वाद की वापसी के संबंध में जनहित के दृष्टिगत स्पष्ट मत कारण सहित।