आगरालीक्स…टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, ITR (Income tax return) दाखिल करने की तारीख बढ़ी. अब इस तारीख तक भर सकेंगे ITR
सीबीडीटी की ओर से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत प्रदान की गई है। 31 जुलाई 2025 तक दाखिल किए जाने वाले आईटीआर की नियति तिथि अब 15 सितंबर 2025 तक कर दी है। 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआरएस में संरचनात्मक और सामग्री संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है। इन परिवर्तनों के कारण सिस्टम विकास, एकीकरण और संबंधित उपयोगिताओं के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इसके अलावा, 31 मई 2025 तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देने लगेंगे, जिससे इस तरह के विस्तार के अभाव में रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी अवधि सीमित हो जाएगी।अधिसूचित आईटीआर में पेश किए गए व्यापक बदलावों और आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) सुविधाओं की प्रणाली की तैयारी और रोलआउट के लिए आवश्यक समय को देखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। तदनुसार, करदाताओं के लिए एक सहज और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआरएस दाखिल करने की नियत तारीख, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 को समाप्त होने वाली थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस आशय की एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है। इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कम करने और अनुपालन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित होगी।
इस संबंध में आगरा की सीए प्रार्थना जलान का कहना है कि आईटीआर की तिथि बढ़ने से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। सीबीडीटी के इस फैसले से लोगों की चिंताएं कम होंगी और उन्हें आईटीआर दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।