आगरालीक्स.. हाईप्रोफाइल डॉ दीप्ति अग्रवाल की मौत के मामले में जेल गए ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ सुमित अग्रवाल की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है।
आगरा की डॉ दीप्ति अग्रवाल एक ब्लॉक विभव नगर के वैल्यू अपार्टमेंट,ताजगंज में तीन अगस्त को फंदे पर लटकी मिली थी, इलाज के बाद डॉ दीप्ति की मौत हो गई। इस मामले में डॉ दीप्ति के पिता डॉ नरेश कुमार मंगला ने सात अगस्त 2020 को थाना ताजगंज में डॉ दीप्ति के पति ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ सुमित अग्रवाल, ससुर डॉ एससी अग्रवाल, सास अनीता अग्रवाल, जेठ डॉ अमित अग्रवाल और जेठानी डॉ तूलिका पर दहेत हत्या के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। डॉ सुमित अग्रवाल केा पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया था।
जमानता प्रार्थना पत्र खारिज
इस मामले में डॉ सुमित की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिला जज मयंक कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता और दूसरे पक्ष की तरफ से अधिवक्ता प्रकाश नारायन शर्मा, सुब्रत मेहरा, दीपक कुमार शर्मा, आशुतोष श्रोत्रिय ने तर्क दिए।
डॉ एससी अग्रवाल सहित अन्य को भी नहीं मिली राहत
इस मामले में आरोपित डॉ दीप्ति अग्रवाल के ससुर डॉ एससी अग्रवाल सास अनीता अग्रवाल, जेठ डॉ अमित अग्रवाल और जेठानी डॉ तूलिका की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो चुका है।