Guideline for coaching Centers : Student below 16 year age not allowed in coaching, Rs 1 Lakh penality for violation #agra
आगरालीक्स …नीट, जेईई, क्लैट की कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, उल्लंघन पर एक लाख का जुर्माना, खोखले वादों और 16 से कम उम्र के बच्चों के कोचिंग में प्रवेश पर रोक।
शिक्षा मंत्रालय ने 12 वीं के बाद एमबीबीएस, बीटेक, एलएलबी में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा नीट, जेईई, क्लैट के लिए संचालित हो रही कोचिंग संस्थानों के लिए गाइड लाइन जारी की हैं। इसके तहत कोचिंग संस्थानों में 16 से कम उम्र के छात्रों को प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी रोक लगा दी है।
तीन महीने में सभी कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन
कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होता है लेकिन कोई गाइड लाइन नहीं है। अब गाइड लाइन के तहत सभी कोचिंग संस्थानों को तीन महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
एक लाख रुपये तक का जुर्माना
कोचिंग संस्थानों में 12 वीं पास और 16 से अधिक उम्र के छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। कोई वायदे नहीं कर सकेंगे, कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों का ब्योरा वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, लगातार शिकायत आने पर रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा।