आगरालीक्स….(Agra News 8th October) आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार का आदेश निरस्त, हाईकोर्ट ने दो महीने में नए निदेशक नियुक्त करने के दिए आदेश।
हाईकोर्ट ने डा ए.के. सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए उनको निदेशक के कार्यभार हेतु निर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 28.10.20 को निरस्त कर दिया है । इस मामले में संस्थान के प्रमुख अधीक्षक डा. दिनेश सिंह राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कहा था कि निदेशक के पद के लिए मेडिकल कालेज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर के पद पर अध्यापन कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। मगर, निदेशक का कार्यभार देख रहे डा. एके सिंह को अध्यापन का अनुभव नहीं है, वे प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग से हैं। डा. दिनेश सिंह राठौर के अधिवक्ता राम प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट ने दो महीने में नए निदेशक नियुक्त करने, नियुक्ति करते समय डा. दिनेश सिंह राठौर के आवेदन को भी शामिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही निदेशक का कार्यभार देने के लिए गलत शपथ पत्र लगाने पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।