लखनऊलीक्स… यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण रद्द। ओबीसी की सीटें अब जनरल। तत्काल चुनाव के आदेश।
ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं
उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के इस फैसले से अब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा सकता है।
अधिसूचना का रास्ता साफ हुआ
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 70 पेजों के फैसले में ओबीसी आरक्षण को रद करने से अब यह सीटें सामान्य वर्ग के लिए हो जाएंगी। कोर्ट ने तत्काल चुनाव कराने का आदेश भी दिया, जिससे अधिसूचना का रास्ता साफ हो जाएगा।