आगरालीक्स…(30 September 2021 Agra News) आगरा में अगर हूटर या सायरन बजाया तो गाड़ी कर दी जाएगी सीज. सीएम के आदेश—माहौल खराब करते हैं ऐसे वाहन..जानिए पुलिस व एंबुलेंस के लिए क्या हैं नियम
अगर आप अपनी गाड़ी में अनावश्यक रूप से मौजूद हूटर या सायरन बजाते हैं तो आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा. ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से डायरेक्ट अधिकारियों को दिए गए हैं. टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि नियम विरुद्ध हूटर/सायरन बजाने वाले वाहनों का चालान कर सीज करने की कार्रवाई की जाए. ऐसे वाहन सड़कों पर अनावश्यक माहौल खराब करते हैं, इन वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
मॉडिफाइड हॉर्न भी लगाना पड़ सकता है भारी
इसके अलावा गाड़ियों में मॉडिफाइड हॉर्न लगाना भी लोगों को भारी पड़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे भी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कि तेज आवाज के मॉडिफाइड हॉर्न अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं और उन्हें बजाते हुए निकलते हैं.
जानिए कौन बजा सकता है हूटर व सायरन
पुलिस
एंबुलेंस
फायर ब्रिगेड के वाहन
इनके लिए भी हैं नियम
नियमों के मुताबिक, हूटर-सायरन का प्रयोग फायर ब्रिगेड वाहन, एंबुलेंस और पुलिस ही कर सकते हैं. हालांकि, इन्हें भी हर समय सायरन और हूटर बजाने का अधिकार नहीं है. एंबुलेंस में गंभीर मरीज होने पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना पर जाते समय सायरन व हूटर बजाया जा सकता है. पुलिस को भी हर समय इसके इस्तेमाल की परमीशन नहीं है. पुलिस केवल बदमाशों का पीछा करते समय या आकस्मिक परिस्थितियों में ही हूटर व सायरन बजा सकती है.