आगरालीक्स… आगरा सहित प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों से ही कार्य कराया जाएगा, निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होता है तो सात दिनों का वेतन सहित अवकाश। सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी के लिए भी नए नियम।
यूपी सहित आगरा में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 09 के साथ बैठक् की। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों से ही कार्य कराया जाए। किसी भी कीमत पर एक समय में 50 फीसद से कर्मचारी कार्यालय में न रहें।

निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी नियम
इसके साथ ही निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी आदेश जारी किए हैं। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी कोरोना संक्रमित होते हैं तो उसे न्यूनतम सात दिन का वेतन अवकाश के साथ दिया जाए। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए।
सरकारी और निजी अस्तालों में आनलाइन कंसल्टेशन
इसके साथ ही सरकारी और निजी अस्पतालों में आनलाइन कंसल्टेशन की व्यवस्था की जाए। बहुत जरूरी होने पर ही मरीजों को अस्पताल में आने दिया जाए।