
पुष्पांजलि सहित तीन बिल्डर को भी नोटिस
यमुना डूब क्षेत्र में कूडा डालकर निर्माण करने पर पुष्पांजलि हाइटस डेवलेपर के बीडी अग्रवाल, मंगलम एस्टेट के जितेंद्र कुमार मंगला और तनिष्क राजश्री एस्टेट के प्रमोद शर्मा के साथ ताराचंद व अनूप अग्रवाल व्यक्तिगत नोटिस जारी किए गए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) और नगर निगम, यूपी जल बोर्ड और यूपी सरकार के अधिकारी व काउंसिल मौजूद थे। यूपी जल बोर्ड और एडीए ने स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल की। रिपोर्ट में बताया कि पाइपलाइन के जरिये अब डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। हालांकि बेंच ने आगरा विकास प्राधिकरण और नगर निगम को इस संबंध में संबंधित जिम्मेदार लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सीवेज पाइप लाइन को तत्काल नष्ट करने का आदेश दिया है। बेंच ने कहा कि नदी किनारों से 100 मीटर की दूरी तक पाइप लाइन नष्ट होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी।
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