नईदिल्लीलीक्स… एक लाख रुपये महीने की सैलरी है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक टैक्स फ्री, चार से आठ लाख पर 5 फीसदी टैक्स, कन्फ्यूज हो गए, आसान शब्दों में समझें। ( No Tax on Rs 12 Lakh Income, Full Calculation, Claim for 60000 tax rebate for zero tax on 1 lakh per month salary)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में 12 लाख तक आय को टैक्स फ्री कर दिया है, इसके साथ ही नए टैक्स स्लैब भी जारी किए हैं। अभी तक पुराने और नए टैक्स रिजीम से आयकर दाता रिर्टन फायल करते हैं। पुरानी रिजीम से टैक्स फाइल करने वाले आयकर दाता का टैक्स 12500 रुपये बनता है तो आपको सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और टैक्स वापस हो जाएगा। जिन लोगों ने नई रिजीम चुनी है तो उन्हें 12500 की जगह 60000 रुपये के आयकर पर छूट मिलेगी और आईटीआर फाइल करने के बाद क्लेम करने पर छूट मिल जाएगी।
इसे ऐसे समझें कैसे 12 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
आपने नए टैक्स रिजीम को अपनाया है तो 60 हजार रुपये का आयकर बनता है तो उस पर छूट मिलेगी और 60 हजार रुपये क्लेम करने पर वापस आ जाएंगे। अब आयकर की गणना करें, सरकार के नए स्लैब के अनुसार चार लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद चार से आठ लाख पर पांच प्रतिशत टैक्स है यानी आठ लाख आय होने पर चार लाख रुपये पर 5 प्रतिशत टैक्स यानी 20 हजार रुपये आयकर बनेगा। आठ से 12 लाख आय पर 10 प्रतिशत टैक्स है इसका मतलब है कि आठ लाख तक की आय पर 20 हजार टैक्स, इसके बाद चार लाख की आय जो 12 लाख हो जाएगी उस पर 40 हजार रुपये का टैक्स बनेगा। अब जिस व्यक्ति की आय 12 लाख साल की है तो उस पर 60 हजार रुपये का टैक्स बन रहा है और नए रिजीम में 60 हजार रुपये के आयकर पर छूट दी जाती है। जिस व्यक्ति की आय एक लाख रुपये महीने यानी 12 लाख रुपये सालाना है तो उसकी आय पर 60 हजार रुपये टैक्स बनेगा लेकिन वह सेक्शन 87 A के तहत रिटर्न फाइल करते समय टैक्स रिबेट क्लेम करेगा और 60 हजार रुपये वापस मिल जाएंगे।