आगरालीक्स ..आगरा में धारा 144 लागू कर दी गई है, 20 अक्टूबर तक बिना अनुमति के जुलूस और झांसी निकाली जा सकेगी।
आगरा में मोहर्रम, अनन्त चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा, रामबरात, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, महात्मा गांधी जयन्ती, महाष्टमी, विजयदशमी, उर्स हजरत अबुलउल्लाह साहब, महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, चेहल्लुम, माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उप्र लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग, उप्र अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव और एडीएम सिटी केपी सिंह के अनुसार इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर जन भावनाओं को भड़का सकते है। इससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
मेलों पर लागू नहीं होगी
जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि यह निषेधाज्ञा बरातों एवं शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेंलो पर लागू नहीं होगी।
इस पर रोक
कोई भी किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा। ’ कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा। ’ कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा या पंफ्लेट आदि न तो प्रकाशित कराएगा और न ही बांटेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक, जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो। ’ कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। ’ कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर जाम नहीं लगाएगा। ’ कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। ’ कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। ’ कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यावसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा। ’ आतिशबाजी ज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखी जायेगी ’ रात 10 बजे के बाद अतिशबाजी नहीं चलाई जायेगी ’ शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्ष फायर करेगा। ’ कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउंड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।