Shop’s, Factory closed & Local holiday declare on 7th May for voting#agra
आगरालीक्स…. आगरा में सात मई का सार्वजनिक अवकाश घोषित। दुकान से लेकर निजी कंपनी और फैक्ट्री भी रहेंगी बंद।
जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने अवगत कराया है कि, श्रम विभाग उ0प्र0 शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तृतीय चरण हेतु निर्धारित मतदान दिवस दिनांक 07 मई, 2024 (मंगलवार) को मतदान किया जाना है।
विशेष सचिव, श्रम द्वारा निर्देश दिए गये हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय एवं कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख‘ में निहित प्रविधानानुसार जनपद के निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है .
अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा तथा अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि आगरा जनपद में स्थित समस्त निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय एवं कारखानों के नियोजक/सेवायोजक उपरोक्त का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।