UP Nikay Chunav: OBC reservation canceled by High Court, CM Yogi said – will go to Supreme Court if needed
आगरालीक्स…निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण रद किया तो सीएम बोले—जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे. सपा ने भी सरकार को घेरा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद करते हुए तुरंत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं. ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नहीं माना और अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए, ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं. हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनारव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उलपब्ध कराएगी और इसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे. यदि आवश्यक हुआ तो सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी.
इस मामले में समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है. आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक़ छीना है,कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गये दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी. आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछडों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है.