Update, Shri Paras Hospital, Agra Case : DM PN Singh order to cancel licence of Hospital #agranews
आगरालीक्स…(Agra News 20th June) श्री पारस हॉस्पिटल प्रकरण में जांच रिपोर्ट के बाद उठे सवाल के बीच डीएम प्रभु एन सिंह ने हॉस्पिटल के लाइसेंस को निरस्त करने के आदेश दिए हैं, कहा जांच जारी रहेगी
आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल, भगवान टॉकीज का सात जून को वीडियो वायरल हुआ, इसमें हॉस्पिटल संचालक डॉ अरिंजय जैन कह रहे थे कि 25 अप्रैल को आक्सीजन न मिलने पर 26 अप्रैल को सुबह सात बजे पांच मिनट के लिए आक्सीजन बंद कर माकड्रिल की गई और 22 मरीज छट गए, शरीर नीला पड गया। मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद हॉस्पिटल सील कर दिया गया और डॉ अरिंजय जैन पर महामारी अधिनियम में थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। सीएमओ डॉ आरसी पांडेय ने हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
जांच रिपोर्ट पर उठे सवाल
18 जून को प्रशासन द्वारा गठित दो सदस्यीय कमेटी और चार सदस्यीय डेथ आडिट कमेटी की जांच रिपोर्ट की समरी जारी की गई। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि 26 और 27 अप्रैल को श्री पारस हॉस्पिटल में 16 मरीजों की मौत हुई है लेकिन किसी भी मरीज की मौत आक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई।
हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश
जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने और मीडिया की सुर्खिया बनने के बाद मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीएम प्रभु एन सिंह ने श्री पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश सीएमओ डॉ आरसी पांडेय को दिए हैं, यह आदेश डॉ अरिंजय जैन द्वारा आक्सीजन की कमी का भ्रम फैलाने और मरीजों को डिस्चार्ज करने पर दिए गए हैं।
जांच जारी रहेगी, कर सकते हैं शिकायत
डीएम प्रभु एन सिंह का मीडिया से कहना है कि जिस भी पीडित की शिकायत आएगी, उसकी जांच कराई जाएगी। पीडितों की शिकायतें न्यू आगरा थाने में भेज दी गई हैं। पुलिस से भी शिकायत कर सकते हैं, आगे की विवेचना पुलिस द्वारा की जाएगी।