आगरालीक्स…31 दिसंबर तक फाइल कर दें ITR अगर नहीं किया तो जुर्माने के साथ साथ झेलने पड़ेंगे कई नुकसान.
31 दिसंबर तक फाइल कर दे ITR
लोगों के लिए एक अहम सूचना. आज हम बात कर रहे है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर जो की 31 दिसंबर तक फाइल करन है वरना लोगों को पेनल्टी के साथ साथ ओर भी तरह के नुकसान भुगतने पड़ सकते है. वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 31 दिसंबर तक फाइल करना है. 31 दिसंबर तक अगर कोई ITR फाइल नहीं कर पाता है तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा. टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार अगर समय रहते ITR फाइल नहीं कर पाते है तो पेनल्टी देनी पड़ती है और साथ में और भी नुकसान है.
समय रहते ITR फाइल नही करने पर कई नुकसान
अगर समय रहते ITR फाइल नही करते है तो तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको 10 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसी के साथ साथ आयकर विभाग से ITR दाखिल नहीं करने पर नोटिस भी आता है.नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है. समय पर अगर रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज से भी बचत कर सकते हैं, जैसे अगर किसी ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसको सेक्शन 234बी के तहत 1 फीसदी प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा.पर समय पर रिटर्न अगर फाइल कर दिया है तो आप बच सकते है.