
फाइल फोटो
थाना न्यू आगरा में 12 दिसंबर 2015 को आगरा में भाजपा के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा पर उन्हीं की पार्टी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष डॉ अशोक अग्रवाल ने 1. 70 करोड की धोखाधडी का मुकदमा दर्ज कराया था। इन दोनों भाजपा नेताओं के बीच प्रापर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में मंगलवार को भाजपा नेता मधुसुदन शर्मा ने सीजेएम कोर्ट आगरा में समर्पण किया, सीजेएम ज्ञानेंद्र राव ने धोखाधडी के आरोप में भाजपा नेता मधुसुदन शर्मा को जेल भेजने के निर्देश दिए हैं।
यह था विवाद
बसंत विहार, कमला नगर निवासी भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष डॉ अशोक अग्रवाल का आरोप है कि तुलसी बाग दयालबाग निवासी उन्हीं की पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा को एक साल पहले 1 .70 करोड रुपये एक प्लाट और मकान खरीदने के लिए दिए थे। इस पर मधुसूदन शर्मा ने नीरव निकुंज स्थित प्लाट का बैनामा कर दिया, यह प्लाट उनकी पत्नी कुसुम के नाम था और कीमत 44 .49 लाख थी। इसके बाद उन्होंने मकान का बैनामा नहीं किया है। डॉ अशोक अग्रवाल का आरोप है कि मधुसूदन पर दबाव बनाने पर उन्होंने 13 नवंबर को अपने कार्यालय में बुलाकर चेक वापसी के लिए धमकाया, रिवाल्वर तान दी। थाना न्यू आगरा में मधुसूदन शर्मा, उनकी पत्नी कुसुम पर धोखाधडी, जान से मारने की धमकी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
उधर, इस मामले में मधुसूदन शर्मा का मीडिया में कहना है कि आरोप गलत हैं वे कार्यालय में आए तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए जाएंगे, उससे सच्चाई पता चल जाएगी। अशोक अग्रवाल से 45 लाख रुपये लिए थे और इसका चेक दिया था, इसके एवज में अपना प्लाट उनके नाम कर दिया है, लेकिन उन्होंने चेक वापस नहीं किया है और आरोप लगा रहे हैं।
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