
शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (नगर) धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि कि आगरा में संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार 7 अगस्त को 33 परीक्षा केन्द्रों पर सिविल सर्विस (प्रा0) परीक्षा 2016 का आयोजन के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में को धारा 144 लागू कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास एकत्रित नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर इत्यादि इलैक्ट्रोनिक सामान पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेंगे तथा परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर दूरी तक कोई भी फोटो स्टेट तथा फैक्स मशीन संचालित नहीं होगी। परीक्षा केेन्द्रों के संचालन करने अथवा निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में नहीं जा सकेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस पास परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घन्टा पूर्व तथा परीक्षा होने के एक घन्टा पश्चात किसी प्रकार के लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं होने दिया जायेगा। यह आदेश 7 अगस्त रविवार के शाम 8 बजे तक नगर के सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के आस पास लागू रहेगा। उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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