नईदिल्लीलीक्स… केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण में आयकर छूट की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दी गई है। जानिये कैसे मिलेगा इसका लाभ।

केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा आयकर में छूट सीमा बढ़ाए जाने का मेजें थपथपा कर स्वागत किया गया।
आम बजट 2023 से राहत, आगरा के 2.50 लाख सहित 17 जिलों के सात लाख आयकर दाताओं को मिलेगा लाभ। तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारण में ने बुधवार को आम बजट 2023 पेश किया। आम बजट 2023 को आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है। आयकर विभाग आगरा के 17 जिलों में सात लाख आयकर दाता है। स्लैब बढ़ाए जाने से आगरा के 2.50 लाख आयकर दाताओं को लाभ मिलेगा।
आयकर में छूट की यह रहेगी व्यवस्था
-अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर कोई आय टैक्स नहीं। इस स्तर को न्यू टैक्स रिज़ीम में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है।
-साल 2020 में पर्सनल टैक्स में छह दरें जो दी गई थीं, इसे घटा कर पांच स्तर तक किया।
-0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
-3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।
-6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।
-9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।
-12 से 15 लाख तक की आय पर 20 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।
-15 लाख से से अधिक में 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।
-नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स देना होगा।