आगरालीक्स..Agra News:. आगरा में 100 वर्गमीटर जमीन पर घर बनाने और 30 वर्ग मीटर में दुकान बनाने के लिए एक रुपये जमा करने पर एडीए से नक्शा स्वतः स्वीकृत, नक्शा भी खुद अपने स्तर से बनाकर उसे प्रमाणित करते हुए लगाना होगा।( Agra News: Rs one Permit fees for Residential House of 100 Square Meter in Agra#Agra)
आवासीय एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास नियमावली जिसमें विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण और संग्रहण शामिल हैं को संशोधित करते हुए नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है।
स्वत: नक्शा हो जाएगा स्वीकृत
अभी तक 100 वर्ग मीटर के आवासीय निर्माण के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर परमिट शुल्क लिया जाता था और निरीक्षण शुल्क 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिया जाता था इसके बाद 100 वर्ग मीटर के आवासीय निर्माण और 30 वर्ग मीटर के व्यवसायिक भूखंड के नक्शा के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। मगर, अब 100 मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर एक रुपये का शुल्क लगेगा।
इस तरह पास होगा नक्शा
100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड के लिए आवेदक को भूखंड का नक्शा और उसके साथ भू उपयोग, सड़क की चौड़ाई, भूमि का स्वामित्व, भूखंड का आकार स्वप्रमाणित करते हुए जमा करना होगा, शपथ पत्र के साथ एक रुपये का आनलाइन भुगतान करने पर नक्शा स्वत: पास हो जाएगा। एडीए उपाध्यक्ष का मीडिया से कहना है कि जल्द ही शासनादेश आ जाएगा, इसके साथ ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।