आगरालीक्स… अब मंदिर के प्रसाद से लेकर लंगर लगाने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा, मंदिर में प्रसाद और लंगर के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सहायक आयुक्त खाद्य प्वनीत कुमार यादव का कहना है कि धार्मिक स्थलों में प्रसाद बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन से लाइसेंस नहीं लेते हैं, जबकि लाइसेंस लिया जाना चाहिए। इसे अब अनिवार्य कर दिया गया है, लाइसेंस के बिना प्रसाद और लंगर का वितरण नहीं हो सकेगा।
3 महीने में कराना होगा पंजीकरण
प्रसाद बनाने वाले मठ-मंदिर हों या दूसरे धर्मो के धार्मिक स्थल, सबको तीन माह के अंदर लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस लिए प्रसाद नहीं बनाया जा सकेगा। इसके लिए आगरा मथुरा, वृंदावन समेत आसपास के धार्मिक स्थलों को जानकारी दी जा रही है।