आगरालीक्स…. आगरा में धारा 144 लागू कर दी गई है, यह छह मार्च तक रहेगी, इस दौरान एमजी रोड एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बारातों के जुलूस पर रोक रहेगी।
एडीएम सिटी के0पी0 सिंह के अनुसार मकर संक्रान्ति, बसन्त पंचमी, जननायक कपूरी ठाकुर जन्म दिवस, संत रविदास जयंती, गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, होली(भाई दूज) एवं उ0प्र, लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग इलाहाबाद, उ0प्र0 अधीनस्थ चयन बोर्ड लखनऊ के द्वारा संचालित परीक्षाओं एंव अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व जनपद की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है। आम जन-जीवन एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु आगामी 6 मार्च तक आगरा महानगर में धारा-144 लागू कर दी गयी है । सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, झांकी, जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाले जायेंगे। परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा ड्य्टी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास फोटोस्टेट की दुकानें बन्द रहेंगी।
आगरा महानगर के व्यस्ततम मार्ग सम्पूर्ण एमजी रोड एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बारातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जायेंगे। शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्ष फायर करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, साउण्ड प्रतियोगिता का प्रयोग बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के अनुमति के नहीं करेगा। उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट तथा अपर नगर मजिस्ट्रेट अनुमति देने के लिये सक्षम होंगे। उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
क्या है धारा-144
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है. इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है. और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है.
क्या है सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है. इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है. वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है.