आगरालीक्स ….आगरा के डीईआई के नेहा शर्मा हत्याकांड मामले में आरोपी उदय स्वरूप ने अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर जिला जज अनमोल पाल की अदालत में दोनों पक्षों की बहस हुई। अदालत ने स्वतंत्र अभियोजक व अंतरिम जमानत पर निर्णय के लिए 24 फरवरी नियत की है।
बुधवार को अभियोजन की ओर से एडीजीसी सिद्वांत शंकर कुलश्रेष्ठ व वादी के अधिवक्ता एसएस चौहान ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पूर्व में आरोपी की जमानत खारिज हो चुकी है। वहीं सीबीआई के अधिवक्ता अमित कुमार ने तर्क दिए कि सीबीआई स्वयं इस मामले में अभियोजन करेंगी।
13 मार्च 2013 को नेहा शर्मा की बेरहमी से हत्या हुई थी। मामले में आरोपी उदय स्वरूप पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद है। पुलिस ने पहले इसे रेप के प्रयास के दौरान हत्या माना था। सीबीआई ने डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि के बाद उदय स्वरूप के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। सीबीआई ने यशवीर संधू को क्लीनचिट् दी थी। लेकिन कोर्ट से यशवीर संधू को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने संधू के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। नेहा के पिता रिचपाल शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र अभियोजक (सरकारी वकील) उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। वादी की ओर से स्वतंत्र अभियोजक के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बुधवार को आरोपित उदय स्वरूप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अचल शर्मा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि उदय को जून माह में सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है। इसकी तैयारी के लिए उसे अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह किया। आरोपित 21 माह से जिला जेल में बंद है।