आगरालीक्स.. आगरा में इलाहाबाद बैंक मैनेजर सहित छह पर मुकदमा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने आरोपित रोहित शर्मा आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थाना प्रभारी हरीपर्वत को दिए।
बांके बिहारी पुरम विनायक नगर निवासी ऐलम सिंह यादव ने अधिवक्ता प्रदीप यादव के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि वह मैसर्स पोली प्लास्ट इंडस्ट्रीज में बतौर एकाउंटेंट कार्यरत था। उसकी फर्म के मालिकों की व्यापारिक स्थिति खराब होने पर विपक्षियों के आग्रह पर उसने अपने मकान के मूल कागजात 15 लाख रुपये बतौर गारंटर लिमिट के लिए 21 अप्रैल 2012 को इलाहाबाद बैंक की देहली गेट स्थित शाखा में रख दिए। आरोप है कि विपक्षियों ने बैंक के पूर्व मैनेजर से मिलकर उसके हस्ताक्षर की कूटरचना करके एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिमिट को 17 लाख कर दिया। वादी की जानकारी होने पर विपक्षियों ने जल्द पेमेंट कर एकाउंट बंद करने का उससे वायदा किया। अप्रैल 2018 से ओवर ड्राफ्ट लिमिट का ब्याज देना बंद कर देने के कारण उक्त एकाउंट के एनपीए हो जाने के कारण बैंक ने वादी के मकान को नीलाम करने की घोषणा कर दी। शिकायत करने पर धमकी दी और लोन अदा करने से इनकार कर दिया।