
प्रतियोगी छ़ात्र संगठन ने 10 पफरवरी 2014 को यूपीपीएससी के अध्यक्ष अनिल यादव के खिलापफ आगरा में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नियुक्ति किए जाने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में आईजी आगरा से रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। 22 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन महाअधिवक्ता के अनुरोध पर अब सात अक्टूबर को सुनवाई होनी है।
गुंडा एक्ट लगा, लेकिन अभिलेख नहीं है
अनिल यादव के खिलापफ थाना न्यू आगरा में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई भी की गई। लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि तमाम प्रयास के बाद भी उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित अभिलेख नहीं मिल सके हैं।
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