आगरालीक्स………. आगरा में एक हाईप्रोफाइल केस में 40 वकीलों ने पैरवी की, चार घंटे तक सस्पेंस बना रहा, सीेजेएम कोर्ट में खडे डॉ पंकज महेंद्रू की जमानत खारिज होते ही धडकने बढ गई। उन्हें स्पेशल कोर्ट एससी एसटी में पेश किया गया, तबीयत बिगडने पर कुर्सी दी गई। बाद डॉ पंकज को स्पेशल कोर्ट एससी एसटी ने अंतरिम जमानत दे दी, उनके केस में 21 सितंबर को सुनवाई होनी है। उन पर छावनी परिषद की सीईओ सोनम पूनम यंगडोल ने अभद्रता और गाली गलोज करने के आरोप लगाए थे। इस मामले में बुधवार सुबह उन्होंने आगरा के सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था, सीजेएम ने डॉ पंकज महेंद्रू की जमानत खारिज कर दी है।
छावनी परिषद के उपाध्यक्ष डॉ पंकज महेंद्रू पर 30 जनवरी 2015 को परिषद की सीईओ सोनम यंगडोल ने अभद्रता और गाली गलोज करने के आरोप लगाए थे। डॉ पंकज महेंद्रू ने अपनी इस हरकत को मोबाइल में रिकॉर्ड करने के बाद वायरल कर दिया था।
मुकदमा हुआ था दर्ज
इस मामले में थाना सदर में 30 जनवरी 2015 को 354A, 504, 506, 384, 509, 66A IT Act and A/1/10 SC/ST (Prevention of Atrocities Amendment) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद डॉ पंकज को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड गई थी, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, इसके बाद जमानत पर छोड दिया गया था।
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