आगरालीक्स ..Agra News: .आगरा का पहला मामला, साढ़े चार साल बाद दुष्कर्म के आरोप सही नहीं मिलने पर युवक बरी, कोर्ट ने दुष्कर्म में झूठा फंसाने पर युवती के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। ( Agra News: Accused acquitted by court, Order to lodge FIR against woman for lodge false report )
आगरा के गांधी नगर के नगला बैनी प्रसाद की युवती ने एक दिसंबर 2021 में गधापाड़ा माल गोदाम निवासी वरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाए थे कि वरुण ने उसे प्यार के जाल में फंसाया, उसके वरुण से आठ साल पुराने रिश्ते थे, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने वरुण से शादी करने के लिए दबाव बनाया तो 30 नवंबर 2021 को सूर्या पार्क में बुलाकर नशीला पदार्थ खिला दिया और दुष्कर्म और हत्या की कोशिश की। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वरुण को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया।
कोर्ट ने कहा यह कृत्य क्षम्य नहीं, वादिनी के खिलाफ अभियान पंजीकृत करना आवश्यक
इस मामले में पीड़िता युवती के बयानों में विभिन्न स्तरों पर विरोधाभास पाया गया। चिकित्सकीय साक्ष्य भी दावों की पुष्टि नहीं कर सके। जिरह के दौरान युवती ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार ने अपने फैसले में कहा कि वादिनी द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराने के कारण अभियुक्त को अकारण ही कारावास जाना पड़ा, शारीरिक और मानसिक परेशानी के अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान हुआ है। यह यह कृत्य क्षम्य नहीं, वादिनी के खिलाफ अभियान पंजीकृत करना आवश्यक है। थाना हरीपर्वत के इंस्पेक्टर नीरज शर्मा का कहना है कि युवती के खिलाफ सरकारी अधिकारी को झूठी सूचना देकर किसी को नुकसान पहुंचाने की बीएनएस की धारा 217 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।