आगरालीक्स आगरा के डीईआई की रिसर्च स्कॉलर की दुराचार के बाद बेरहमी से हत्या के आरोपित उदय स्वरूप की जमानत खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र, पांच अगस्त को होगी सुनवाई। ( Agra News: Hearing on 5th August in Research Scholar Death Case)
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आगरा के दयालबाग शिक्षण संस्था यानी डीईआई में 15 मार्च 2013 को नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब में रिसर्च स्कॉलर की दुराचार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। डीईआई परिसर के बाहर रिसर्च स्कॉलर की कार मिली थी। घटना के 37 दिन बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए तत्कालीन डीईआई के बीएससी के छात्र उदय स्वरूप और लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। पहले पुलिस ने विवेचना की इसके बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया। सीबीआई ने वारदाता में उदय स्वरूप को ही आरोपित बनाया है। डीएनए जांच में खुलासा किया गया कि दुराचार के बाद हत्या की गई थी।
जमानत खारिज करने के लिए याचिका
इस मामले में अभियोजन की ओर से 50 से अधिक गवाहों की गवाही हो चुकी है, विशेष लोक अभियोजक पूर्व डीजीसी अशोक कुमार गुप्ता ने आरोपी उदय स्वरूप की जमानत निरस्तीकरण के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरोपित बचाव साक्ष्य के गवाहों को पेश करने में विलंब कर रहे हैं, जिससे मुकदमे में विचारण में देरी हो रही है, जबकि जमानत पर रिहा हुए एक साल हो चुकी है। सत्र न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त नियत की है, सुनवाई के दौरान अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में दोनों पक्षों को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।