Court awards death sentence to convict in rape and murder case of Mathura…#mathuranews
आगरालीक्स…आगरा रीजन में 26 दिन के अंदर कोर्ट का ‘न्याय’. 10 साल की लड़की की रेप और हत्या के दोषी को सुनाया मृत्युदंड…
आगरा रीजन के मथुरा जिले में कोर्ट ने 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप और फिर हत्या करने के मामले में दोषी युवक को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह फैसला 26 दिन के अंदर ही सुनाया है. कोर्ट ने इसके अलावा दोषी युवक पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
ये है मामला
13 अक्टूबर 2022 की शाम को जैंत निवासी सतीश एक दस साल की लड़की को बहाने से घुमाने के लिए अपने साथ ले गया था. उसने लड़की के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी हतया कर शव को पीएमबी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया था. पुलिस ने शव को बरामद किया था और मृतका की मां ने थाना जैंत में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था. 14 नवंबर को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एकट विपिन कुमार की अदालत में हुई. इस केस की सरकार की ओर से स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने पैरवी की. कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सुबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना. आज शुक्रवार को अभियुक्त सतीश को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई. इसके अलावा अभियुक्त सतीश को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थछंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके आलवा धारा 1—376एबी भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, यह अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा.
अलका उपमन्यु के अनुसार सभी सजाएं साथ—साथ चलेंगी. इस निर्णय की प्रति हाईकोर्ट इलाहाबाद को मृत्युदंड की पुष्टि के लिए भेजी जाएगी. अभियुक्त को लगे अर्थदंड में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के माता पिता को मिलेगी.