इंदौरलीक्स.. मध्य प्रदेश की एक अदालत दोषी व्यक्ति को सजा सुनाने पर सुर्खियों में। कोर्ट से 55 साल के शख्स को 170 साल की सजा सुनाई। 3.40 लाख जुर्माना। जाने कारण
शातिर नासिर ठगी के 34 मामलों में दोषी

सागर के जिला न्यायालय से 55 वर्षीय दोषी ठग नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत के खिलाफ ठगी के 34 मामलो में यह सजा सुनाई गई है।
दोषी को हर मामले में पांच साल की सजा
कोर्ट ने दोषी को ठगी के हर मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। इस तरह से 34 मामलों में दोषी पाए जाने के बाद इस शख्स को 170 साल जेल में बिताने होंगे।
हर मामले में दस हजार का जुर्माना भी
सागर जिला न्यायालय के जज अब्दुल्लाह अहमद ने नासिर मोहम्मद को धारा-420 के तहत दोषी करार देते हुए ये फैसला सुनाया। ठगी के हर मामले में दोषी को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस हिसाब से उसे जुर्माना के रूप में 3,40,000 रुपये जमा कराने होंगे।
तीन दर्जन लोगों से 72 लाख ठगे
गुजरात के तापी के रहने वाले नासिर ने भैंसा गांव के तीन दर्जन लोगों से 72 लाख रुपयों की ठगी की थी। कानून के जानकारों का कहना है कि दोषी नासिर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।