आगरालीक्स… आगरा में साल के आखिरी दिन और 2019 के पहले दिन जश्न मनाते समय होश खोने पर फंस सकते हैं, डीजे और हाई पिच म्यूजिक बजाने के लिए 10 बजे तक का समय दिया गया है, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।
आगरा में 31 दिसंबर और एक जनवरी की रात को नए साल के जश्न के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे। जश्न मनाने के लिए अनुमति भी लेनी होगी। एडीएम सिटी केपीं सिंह ने मीडिया को बताया कि रात 10 बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात एक बजे के बाद ही भारी वाहनों को शहर में प्रवेश दिया जाएगा।
जश्न के लिए लेना होगा अस्थायी लाइसेंस
आगरा में न्यू ईयर के जश्न में रंग में भंग पड सकता है, खुले में बार और पार्टी करने पर जेल भी भेजा जा सकता है, आगरा में पुलिस प्रशासन ने न्यू ईयर के जश्न में बार और हुडदंग मचाने पर पाबंदी लगाने के साथ बार के लिए अस्थायी लाइसेंस की अनिवार्यता की है।
आगरा में 31 दिसंबर की रात को जमकर धमाल मचता है, बाइक और कार में युवा सडकों पर हुडदंग मचाते हुए जाते हैं। जगह जगह न्यू ईयर सेलीब्रेशन के कार्यक्रम होते हैं, डांस के साथ कॉकटेल और शराब पीते हैं। इसे लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। इस बार न्यू ईयर के जश्न में हुडदंग मचाने वालों को जेल भेजा जाएगा।
ट्रिपलिंग पर होगी कार्रवाई, ब्रीथ एनालइजर से जांच
बाइक और स्कूटी पर तीन लोग जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, सडकों और कॉलोनी में हुडदंग मचाने वालों की ब्रीथ एनालइजर से जांच कराई जाएगी, इसमें शराब की पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शहर के अलग अलग चौराहों पर पुलिस टीम तैनात रहेगी।
लेना होगा अस्थायी लाइसेंस
न्यू ईयर के जश्न के के लिए पार्टी आयोजित की जाती है, इसमें शराब और बीयर भी है तो इसके लिए अस्थायी लाइसेंस लेना होगा, एडीएम सिटी ने मीडिया को बताया कि किसी भी तरह के आयोजन में शराब का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है।