आगरालीक्स.. आगरा में सख्ती किसी भी पेट्रोल पम्प से बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं मिलेगी।
आगरा में 27 जनवरी 2020 तक धारा 144 लागू की गई है, इसके तहत सख्ती की जा रही है। बिना नंबर की गाडी को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा।