आगरालीक्स …आगरा में फाइव स्टार होटलों में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी, इसके लिए नोटिस दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में आबकारी विभाग द्वारा हाईवे किनारे संचालित शराब की दुकान, मॉडल शॉप और बार 289 लाइसेंस धारक चिह्नित किए गए हैं। इसमें फतेहाबाद रोड स्थित कई फाइव स्टार होटल भी हैं। इन सभी को एक अप्रैल से शराब की बिक्री न करने के संबंध में नोटिस दिया गया है।
जिला आबकारी विभाग द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शराब की बिक्री को लेकर अभी से अलर्ट हो गया है। इसके लिए संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है कि इन एक्सप्रेसवे किनारे शराब की दुकानों के संबंध में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिया जाए। एलबी यादव, जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले में हाईवे या स्टेट हाईवे किनारे संचालित 289 शराब की दुकान, मॉडल शॉप और बार को नोटिस दिया गया है। एक अप्रैल से इनके लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा।
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