आगरालीक्स…कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ज्यादा पेंशन का लाभ के लिए गाइड लाइन जारी। जानिये किन लोगों को मिलेगा लाभ, जल्द करना होगा अप्लाई।
सितंबर 2014 से पहले के सदस्य ही पात्र

गाइड लाइन के मुताबिक ज्यादा पेंशन का लाभ ईपीएफओ के वही सदस्य उठा सकते है, जो एक सितंबर 2014 के पहले ज्यादा पेंशन के आप्शन का चुनाव किया था और ईपीएफओ ने स्वीकृत भी करा लिया हो।
ऑप्शन तो चुना लेकिन ईपीएफओ से स्वीकृत नहीं तो क्या करें
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ईपीएफओ के ऐसे सदस्य जिन्होंने ज्यादा पेंशन का आप्शन तो चुना है लेकिन उसे ईपीएफओ से स्वीकृत नहीं करा पाए है, उनके लिए ज्यादा पेंशन पाने का मौका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 20 फरवरी को गाइडलाइन भी जारी की है।
ईपीएफओ कार्यालय में आना होगा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि ईपीएफओ के पैरा 26(6) का आप्शन जिन्होंने चुना है और ईपीएफओ कार्यालय में आकर उसे स्वीकृत करा लिया है, वे ही ज्यादा पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
यह नियम पूरे करने होंगे
एक सितंबर 2014 के पहले ऐसे कर्मचारी और नियोक्ता जिन्होंने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेज सीलिंग से ज्यादा तनख्वाह होने पर ईपीएफओ स्कीम के पैरा 26 (6) के तहत आप्शन चुना है। आप्शन चुनने के साथ ही कर्मचारी अपने नियोक्ता के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पैरा 11 (3) के तहत संयुक्त रूप से जमा किया है और ईपीएफओ ने इसे स्वीकृत भी कर लिया हो।
कर्मचारी द्वारा अपना ज्यादा पेंशन का आप्शन स्वीकृत तो कराया जा सकता है, वह 3 मार्च के पहले तक अपना आवेदन जमा कर सकता है।
पेंशन राशि सेवानिवृत्ति के पांच वर्ष के वेतन से तय होगी
ईपीएफओ के अधिकारियों का कहना है कि पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के पिछले पांच वर्ष की तनख्वाह के अनुसार तय होगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कर्मचारी अपनी तनख्वाह की कितनी राशि पेंशन के लिए अप्लाई किया है। उसके आधार पर पेंशन राशि की भी गणना होगी।
– ऐसे सदस्य जिन्होंने ज्यादा पेंशन का विकल्प तो चुना है लेकिन ईपीएफओ से स्वीकृत नहीं करा पाए है, उनके लिए है मौका
1. एक सितंबर 2014 के पहले ज्यादा पेंशन का भरा हो आप्शन, ईपीएफओ में स्वीकृत
2. आप्शन चुनने के बाद भी स्वीकृत नहीं तो कर सकते हैं तीन मार्च तक आवेदन
इस प्रकार तय होगी पेंशन की राशि
कर्मचारी के पेंशन की राशि उसके सेवानिवृत्ति से लेकर पांच वर्ष पहले तक की तनख्वाह पर निर्भर करता है। कर्मचारी ने अपनी तनख्वाह में से कितनी राशि पेंशन आप्शन में चुना है, उसके आधार पर पेंशन आठ से दस गुना हो सकती है।
एक अगस्त 2014 से पहले फार्म स्वीकृत कराने वालों को ज्यादा लाभ
एक अगस्त 2014 से पहले ज्यादा पेंशन का आप्शन लेकर फार्म स्वीकृत कराने वालों के लिए यह फायदेमंद साबित होगा। यदि आप्शन लिया है और अब ज्यादा पेंशन की चाहत में फार्म स्वीकृत कराना चाहते है तो उनके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है। इन्हें तय समय सीमा के भीतर भुगतान की तिथि तक ब्याज समेत राशि जमा करानी होगी