नईदिल्लीलीक्स…सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता। सभी धर्मों पर लागू होती है सीआरपीसी की धारा 125।
सीआरपीसी की धारा 125 में है प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते की हकदार है और वह इस वजह से याचिका दायर कर सकती है।
सभी धर्मों की महिलाओँ पर लागू होती है यह व्यवस्था
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जार्ज मसीह की बेंच ने कहा कि यह धारा सभी धर्मों की महिलाओँ पर लागू होती है। मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं।