आगरालीक्स…आगरा में भगवान टाकीज के पास नेहरू नगर में अनाधिकृत निर्माण को एडीए ने किया सील. एत्माद्दौला रोड और सौ फुटा पर भी मकानों पर लगाई सील
आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार अवैध निर्माणों और अनाधिकृत निर्माणों पर सील लगाई जा रही है तो वहीं अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों को भी सील किया जा रहा है. शुक्रवार को भी आगरा विकास प्राधिकरण ने हरीपर्वत वार्ड और छत्ता वार्ड में बिना मानचित्र के कराए जा रहे अनाधिकृत निर्माणों पर सीलबंद की कार्रवाई की.नवीन पालीवाल द्वारा भूखण्ड सं0-36/237 भगवान टाकीज के पास, नेहरू नगर, एनएच–2, वार्ड हरीपर्वत - 1, आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के कराये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है.
कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता श्री वेद प्रकाश अवस्थी एवं अवर अभियन्ता राजीव कुमार के नेतृत्व में सुपरवाईजर मुन्ना फौजदार के साथ प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से संपादित की गयी।
महेन्द्र प्रताप द्वारा पीएनबी बैंक के बगल वाली गली में, एत्माद्दौला रोड, रामबाग, वार्ड छत्ता प्रथम, आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के कराये गये अनाधिकृत निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम - 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है।
एमपी अग्रवाल व कन्हैया बंसल द्वारा कानवान रेजीडेन्सी, 100 फुटा रोड, वार्ड छत्ता द्वितीय, आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के कराये गये अनाधिकृत निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम -1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के नेतृत्व में सुपरवाईजर के साथ प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से संपादित की गयी।